363a। भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए एक नाबालिग का अपहरण या माइल करना।
अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध
धारा: 363A
(1)जो कोई भी नाबालिग के वैध अभिभावक नहीं है, नाबालिग की वैध अभिभावक नहीं है, नाबालिग की हिरासत प्राप्त करता है, ताकि इस तरह के नाबालिग को भीख मांगने के उद्देश्य से नियोजित या उपयोग किया जा सके, किसी शब्द के लिए विवरण के लिए दंड के साथ दंडनीय होगा, जो दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और होगा जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी हो।(2)जो भी किसी भी नाबालिग को मात करता है कि इस तरह के नाबालिग को भीख के प्रयोजनों के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सकता है, जीवन के लिए कारावास के साथ दंडनीय
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