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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

हमला।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 351


जो कोई भी ऐसा इशारा करता है, या कोई तैयारी करता है, जिसका इरादा यह हो या यह जानता हो कि ऐसे इशारे या तैयारी से किसी भी व्यक्ति को यह आशंका होगी कि वह व्यक्ति जो वह इशारा या तैयारी कर रहा है, उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का उपयोग करने वाला है, तो यह कहा जाता है कि उसने हमला किया है।स्पष्टीकरण.— केवल शब्द हमला नहीं होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो शब्द इस्तेमाल करता है, वह उसके इशारों या तैयारी को ऐसा अर्थ दे सकता है जिससे वे इशारे या तैयारी हमला हो सकते हैं।उदाहरण
(a) A, Z पर अपनी मुट्ठी हिलाता है, जिसका इरादा यह है या यह जानता है कि इससे Z को यह विश्वास हो सकता है कि A, Z को मारने वाला है, A ने हमला किया है।
(b) A एक खूंखार कुत्ते के थूथन को खोलना शुरू कर देता है, जिसका इरादा यह है या यह जानता है कि इससे Z को यह विश्वास हो सकता है कि वह कुत्ते से Z पर हमला करवाने वाला है। A ने Z पर हमला किया है।
(c) A एक छड़ी उठाता है, Z से कहता है, “मैं तुम्हें पीटूंगा”। यहाँ, हालाँकि A द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द किसी भी मामले में हमला नहीं हो सकते हैं, और हालाँकि केवल इशारा, किसी अन्य परिस्थिति के बिना, हमला नहीं हो सकता है, लेकिन शब्दों द्वारा समझाया गया इशारा हमला हो सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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