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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

इकबालिया बयान लेने या संपत्ति की बहाली के लिए मजबूर करने के लिए गलत तरीके से कैद करना।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 348


जो कोई भी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करता है, ताकि उस कैद किए गए व्यक्ति से या उस व्यक्ति में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई इकबालिया बयान या कोई ऐसी जानकारी ऐंठी जा सके जिससे किसी अपराध या दुराचार का पता चल सके, या कैद किए गए व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान चीज को वापस करने या वापस करवाने या किसी दावे या मांग को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सके, या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर किया जा सके जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान चीज को वापस किया जा सके, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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