जो कोई भी स्वेच्छा से किसी पीड़ित व्यक्ति से, या पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से, कोई संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा निकालने के लिए, या पीड़ित व्यक्ति या ऐसे पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ भी ऐसा करने के लिए विवश करने के लिए जो गैरकानूनी है या जो किसी अपराध को करने में सुविधा प्रदान कर सकता है, गंभीर चोट पहुंचाता है, तो उसे आजीवन कारावास, या किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।