जो कोई भी, किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराने के इरादे से, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे ऐसी महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;यदि कार्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है।— और यदि कार्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है, तो उसे या तो आजीवन कारावास से, या ऊपर उल्लिखित सजा से दंडित किया जाएगा।स्पष्टीकरण।— इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को यह पता हो कि कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।