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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

गर्भपात करना।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 312


जो कोई भी महिला के बच्चे को जानबूझकर गिराता है, तो, अगर ऐसा गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावना में नहीं किया जाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से; और, यदि महिला के पेट में बच्चा हिलने लगा हो, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण।— एक महिला जो खुद को गर्भपात कराती है, वह इस धारा के अर्थ में आती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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