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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

आपराधिक मानव वध।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 299


जो कोई भी मृत्यु कारित करने के इरादे से कोई कार्य करके, या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के इरादे से जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, या इस ज्ञान के साथ कि वह ऐसे कार्य से मृत्यु कारित करने की संभावना रखता है, मृत्यु कारित करता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।उदाहरण
(a) क एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास बिछाता है, जिससे मृत्यु कारित करने के इरादे से, या इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु होने की संभावना है। ख यह विश्वास करते हुए कि जमीन ठोस है, उस पर कदम रखता है, गिर जाता है और मारा जाता है। क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।
(b) क जानता है कि ख एक झाड़ी के पीछे है। ग को यह नहीं पता है। क, ख की मृत्यु कारित करने के इरादे से, या यह जानते हुए कि इससे ख की मृत्यु होने की संभावना है, ग को झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उकसाता है। ग गोली चलाता है और ख को मार डालता है। यहाँ ग किसी भी अपराध का दोषी नहीं हो सकता है; लेकिन क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।
(c) क, एक मुर्गी को मारने और चुराने के इरादे से उस पर गोली चलाकर, ख को मार डालता है जो एक झाड़ी के पीछे है; क को यह नहीं पता था कि वह वहाँ था। यहाँ, यद्यपि क एक गैरकानूनी कार्य कर रहा था, वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं था, क्योंकि उसका इरादा ख को मारने का नहीं था, या ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित करने का नहीं था जिसे वह जानता था कि उससे मृत्यु होने की संभावना है।
स्पष्टीकरण 1.— एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाता है जो किसी विकार, बीमारी या शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित है, और जिससे उस दूसरे की मृत्यु त्वरित हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि उसने उसकी मृत्यु कारित की है।स्पष्टीकरण 2.— जहाँ मृत्यु शारीरिक चोट से कारित होती है, तो जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक चोट कारित की है, उसे मृत्यु कारित करने वाला माना जाएगा, भले ही उचित उपचार और कुशल चिकित्सा का सहारा लेने से मृत्यु को रोका जा सकता था।स्पष्टीकरण 3.— माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। लेकिन यह जीवित बच्चे की मृत्यु कारित करने के लिए आपराधिक मानव वध हो सकता है, यदि उस बच्चे का कोई भी भाग बाहर आ गया है, भले ही बच्चे ने सांस न ली हो या वह पूरी तरह से पैदा न हुआ हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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