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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना।

अध्याय 15: - धर्म से संबंधित अपराधों का

धारा: 295


जो कोई भी किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से किसी पूजा स्थल या किसी भी वस्तु को नष्ट, क्षतिग्रस्त या अपवित्र करता है, या इस ज्ञान के साथ कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति ऐसी विनाश, क्षति या अपवित्रीकरण को अपने धर्म का अपमान मान सकते हैं, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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