जो कोई भी राज्य लॉटरी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी के अलावा किसी भी लॉटरी को निकालने के उद्देश्य से कोई कार्यालय या स्थान रखता है, तो उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से। और जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी राशि का भुगतान करने, या किसी भी सामान को वितरित करने, या किसी भी घटना या आकस्मिकता पर किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए कुछ भी करने या न करने का कोई प्रस्ताव प्रकाशित करता है जो किसी भी ऐसी लॉटरी में किसी भी टिकट, लॉट, संख्या या आकृति के आहरण से संबंधित या लागू होता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है।