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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

294A. लॉटरी कार्यालय रखना।

अध्याय 14: सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, सभ्यता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 294A


जो कोई भी राज्य लॉटरी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी के अलावा किसी भी लॉटरी को निकालने के उद्देश्य से कोई कार्यालय या स्थान रखता है, तो उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से। और जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी राशि का भुगतान करने, या किसी भी सामान को वितरित करने, या किसी भी घटना या आकस्मिकता पर किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए कुछ भी करने या न करने का कोई प्रस्ताव प्रकाशित करता है जो किसी भी ऐसी लॉटरी में किसी भी टिकट, लॉट, संख्या या आकृति के आहरण से संबंधित या लागू होता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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