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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

युवा व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं की बिक्री, आदि।

अध्याय 14: सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, सभ्यता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 293


जो कोई भी बीस साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, प्रदर्शित करता है या प्रसारित करता है, जैसा कि पिछली धारा में संदर्भित है, या ऐसा करने की पेशकश करता है या प्रयास करता है, तो उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है, और, दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में, किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माने से भी जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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