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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

बिक्री, आदि, अश्लील किताबों आदि की

अध्याय 14: सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, सभ्यता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 292


(1)उपधारा (2), एक पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व, आकृति या किसी अन्य वस्तु के प्रयोजनों के लिए, अश्लील माना जाएगा यदि यह कामुक ब्याज के लिए कामुक या अपील करता है या यदि इसका प्रभाव, या (जहां इसमें दो या दो से अधिक विशिष्ट वस्तुएं शामिल होती हैं) इसके किसी भी आइटम का प्रभाव, यदि पूरी तरह से लिया जाता है, जैसे कि वंचित और भ्रष्ट व्यक्ति, जो संभवतः सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के संबंध में, सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के संबंध में हैं, जिसमें निहित या समृद्ध पदार्थ शामिल हैं।
(2)Whoever-
(क)बेचता है, किराए पर लेने, वितरित करने, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने या किसी भी तरह से परिसंचरण में डालता है, या बिक्री के प्रयोजनों के लिए, किराया, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शनी या परिसंचरण, बनाता है, उत्पादन करता है या उसके कब्जे में किसी भी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, ड्राइंग, चित्रकला, प्रतिनिधित्व या आकृति या किसी अन्य अश्लील वस्तु को जो भी,

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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