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3

भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री, आदि।

अध्याय 14: सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, सभ्यता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 292


(1) उप-धारा (2) के उद्देश्यों के लिए, एक किताब, पर्चा, कागज़, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रस्तुति, आकृति या कोई अन्य वस्तु अश्लील मानी जाएगी यदि वह कामुक है या कामुक रुचि को आकर्षित करती है या यदि इसका प्रभाव, या (जहां इसमें दो या अधिक अलग-अलग आइटम शामिल हैं) इसके किसी भी एक आइटम का प्रभाव, यदि इसे समग्र रूप से लिया जाए, तो ऐसा है कि इससे व्यक्ति को भ्रष्ट और दूषित करने की प्रवृत्ति होती है, जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं।
(2) जो कोई भी—
(a) किसी भी अश्लील किताब, पर्चे, कागज़, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रस्तुति या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरीके से प्रसारित करता है, या बिक्री, किराए, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन या परिसंचरण के उद्देश्यों के लिए बनाता है, उत्पादन करता है या अपने कब्जे में रखता है, या
(b) उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए किसी भी अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या यह जानते हुए या यह मानने का कारण है कि ऐसी वस्तु बेची जाएगी, किराए पर दी जाएगी, वितरित की जाएगी या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी या किसी भी तरीके से प्रसारित की जाएगी, या
(c) किसी भी व्यवसाय में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है, जिसके दौरान वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए बनाई, उत्पादित, खरीदी, रखी, आयातित, निर्यातित, पहुंचाई, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित या किसी भी तरीके से प्रसारित की जाती है, या
(d) किसी भी माध्यम से विज्ञापन करता है या यह ज्ञात कराता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में लगा हुआ है या लगने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत एक अपराध है, या कि ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु किसी भी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, या
(e) कोई भी ऐसा कार्य करने की पेशकश करता है या प्रयास करता है जो इस धारा के तहत एक अपराध है, तो उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है, और, दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में, किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माने से भी जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है।
(अपवाद) — यह धारा इस पर लागू नहीं होती है—
(a) कोई भी किताब, पर्चा, कागज़, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रस्तुति या आकृति—
(i) जिसका प्रकाशन सार्वजनिक भलाई के लिए उचित साबित होता है, इस आधार पर कि ऐसी किताब, पर्चा, कागज़, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रस्तुति या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या सीखने या सामान्य चिंता की अन्य वस्तुओं के हित में है, या (ii) जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए सद्भावनापूर्वक रखा या उपयोग किया जाता है;
(b) कोई भी प्रस्तुति जो उकेरी गई है, उत्कीर्ण की गई है, चित्रित की गई है या अन्यथा इस पर या इसमें दर्शाई गई है—
(i) प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ के भीतर कोई भी प्राचीन स्मारक, या (ii) कोई भी मंदिर, या मूर्तियों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी कार, या किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए रखी या उपयोग की जाती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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