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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।

अध्याय 14: सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, सभ्यता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 284


जो कोई भी, किसी विषैले पदार्थ से, कोई भी काम इस तरह लापरवाही या उपेक्षा से करता है जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए, या किसी व्यक्ति को चोट या नुकसान होने की संभावना हो,या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में मौजूद किसी विषैले पदार्थ के साथ ऐसा कोई आदेश लेने से चूक जाता है जो ऐसे विषैले पदार्थ से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो,उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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