🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को दूषित करना।

अध्याय 14: सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, सभ्यता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 277


जो कोई भी जानबूझकर किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को दूषित या गंदा करता है, जिससे वह उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त हो जाता है जिसके लिए वह आमतौर पर उपयोग किया जाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot