जो कोई भी, धोखाधड़ी से या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, सरकार द्वारा राजस्व के उद्देश्य से जारी किए गए किसी भी स्टाम्प वाले पदार्थ से, किसी भी लेखन या दस्तावेज़ को हटाता या मिटाता है जिसके लिए ऐसे स्टाम्प का उपयोग किया गया है, या किसी लेखन या दस्तावेज़ से उस स्टाम्प को हटाता है जिसका उपयोग ऐसे लेखन या दस्तावेज़ के लिए किया गया है, ताकि ऐसे स्टाम्प का उपयोग किसी भिन्न लेखन या दस्तावेज़ के लिए किया जा सके, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।