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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

नकली सरकारी स्टाम्प का कब्ज़ा रखना।

अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध

धारा: 259


जिस किसी के पास कोई ऐसा स्टाम्प है जिसके बारे में वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प का नकली है, और उसका इरादा उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग करने या निपटाने का है, या ताकि उसे असली स्टाम्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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