सरकारी स्टाम्प की जालसाजी के लिए उपकरण बनाना या बेचना।
अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध
धारा: 257
जो कोई भी राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टाम्प की जालसाजी करने के उद्देश्य से किसी उपकरण को बनाता है या बनाने की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा करता है, या खरीदता है, या बेचता है, या निपटान करता है, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इसका उपयोग किया जाना है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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