अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध
धारा: 255
जो कोई भी राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टाम्प की जालसाजी करता है, या जानबूझकर जालसाजी करने की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण.— एक व्यक्ति यह अपराध करता है जो एक मूल्यवर्ग के असली स्टाम्प को दूसरे मूल्यवर्ग के असली स्टाम्प जैसा दिखाकर जालसाजी करता है।
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