जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को असली सिक्के के रूप में या उससे अलग सिक्के के रूप में देता है, या किसी व्यक्ति को असली सिक्के के रूप में या उससे अलग सिक्के के रूप में लेने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है, जिसके संबंध में वह जानता है कि धारा 246, 247, 248 या 249 में उल्लिखित कोई भी काम किया गया है, लेकिन जिसके संबंध में उसे उस समय पता नहीं था जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया था, कि ऐसा काम किया गया था, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो बदले हुए सिक्के के मूल्य के दस गुना तक हो सकता है जिसके लिए बदला हुआ सिक्का दिया गया है, या देने की कोशिश की गई है।