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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सिक्के को असली बताकर देना, जबकि पहली बार मिलने पर देने वाले को पता नहीं था कि यह बदला हुआ है।

अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध

धारा: 254


जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को असली सिक्के के रूप में या उससे अलग सिक्के के रूप में देता है, या किसी व्यक्ति को असली सिक्के के रूप में या उससे अलग सिक्के के रूप में लेने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है, जिसके संबंध में वह जानता है कि धारा 246, 247, 248 या 249 में उल्लिखित कोई भी काम किया गया है, लेकिन जिसके संबंध में उसे उस समय पता नहीं था जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया था, कि ऐसा काम किया गया था, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो बदले हुए सिक्के के मूल्य के दस गुना तक हो सकता है जिसके लिए बदला हुआ सिक्का दिया गया है, या देने की कोशिश की गई है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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