टकसाल में काम करने वाले व्यक्ति द्वारा सिक्के को कानून द्वारा तय किए गए वज़न या संरचना से अलग बनाना।
अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध
धारा: 244
जो कोई भी, भारत में कानूनी रूप से स्थापित किसी भी टकसाल में कार्यरत है, कोई भी ऐसा कार्य करता है, या वह करने से चूक जाता है जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य है, इस इरादे से कि उस टकसाल से जारी किया गया कोई भी सिक्का कानून द्वारा तय किए गए वज़न या संरचना से अलग वज़न या संरचना का हो, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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