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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

यह जानते हुए सिक्के का वितरण कि यह नकली है।

अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध

धारा: 239


जो कोई भी, किसी नकली सिक्के को रखते हुए, जिसे उसने उस समय नकली जाना था जब वह उसका मालिक बना था, कपटपूर्वक या इस इरादे से कि कपट किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को देता है, या किसी व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है, दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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