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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सिक्के का नकली बनाना।

अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध

धारा: 231


जो कोई भी सिक्के का नकली बनाता है या जानबूझकर सिक्के के नकली बनाने की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण।— एक व्यक्ति यह अपराध करता है जो धोखा देने के इरादे से, या यह जानते हुए कि इससे धोखा होने की संभावना है, एक असली सिक्के को एक अलग सिक्के जैसा दिखाता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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