अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध
धारा: 230
सिक्का वह धातु है जो कुछ समय के लिए पैसे के रूप में उपयोग की जाती है, और किसी राज्य या संप्रभु शक्ति के अधिकार द्वारा मुहर लगाई जाती है और जारी की जाती है ताकि इसका उपयोग किया जा सके।भारतीय सिक्का।— भारतीय सिक्का धातु का वह टुकड़ा है जिस पर भारत सरकार के अधिकार द्वारा मुहर लगाई जाती है और उसे पैसे के रूप में उपयोग करने के लिए जारी किया जाता है; और जिस धातु पर इस प्रकार मुहर लगाई गई है और जारी किया गया है, वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बना रहेगा, भले ही उसका उपयोग पैसे के रूप में बंद हो गया हो।उदाहरण (a) कौड़ी सिक्का नहीं है। (b) बिना मुहर लगे तांबे के टुकड़े, हालांकि पैसे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिक्के नहीं हैं। (c) पदक सिक्के नहीं हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पैसे के रूप में उपयोग किया जाना नहीं है। (d) कंपनी के रुपये के रूप में नामित सिक्का भारतीय सिक्का है। (e) “फ़र्रुखाबाद रुपया” जो पहले भारत सरकार के अधिकार के तहत पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वह भारतीय सिक्का है, हालाँकि अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
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