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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

नकली सरकारी स्टाम्प की बिक्री।

अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध

धारा: 258


जो कोई भी, किसी ऐसे स्टाम्प को बेचता है, या बेचने की पेशकश करता है, जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प का नकली है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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