भारतीय सिक्के का वितरण, यह जानते हुए कि यह नकली है।
अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध
धारा: 240
जो कोई भी, किसी नकली सिक्के को रखते हुए जो भारतीय सिक्के का नकली है, और जिसे उसने उस समय नकली जाना था जब वह उसका मालिक बना था, कपटपूर्वक या इस इरादे से कि कपट किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को देता है, या किसी व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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