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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

228a। कुछ अपराधों के शिकार की पहचान का प्रकटीकरण इत्यादि।

अध्याय 11: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध

धारा: 228A


(1)जो कोई भी नाम या किसी भी मामले को प्रिंट या प्रकाशित करता है जो किसी भी व्यक्ति की पहचान को समझ सकता है जिसके खिलाफ धारा 376, धारा 376 ए, [धारा 376 ए, धारा 376 एबी, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376DA, धारा 376 डीबी] या धारा 376 ई का आरोप लगाया गया है या पाया गया है (इसके बाद पीड़ित के रूप में संदर्भित इस खंड में) को एक अवधि के लिए विवरण की कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और यह भी उत्तरदायी होगा ठीक है।
(2)उपधारा (1) में कुछ भी नाम या किसी भी मुद्रण या किसी भी मामले के प्रकाशन के लिए विस्

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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