जो कोई भी जानबूझकर किसी अपराध के लिए किसी अन्य व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी में प्रतिरोध या अवैध बाधा डालता है, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी हिरासत से बचाता है या बचाने का प्रयास करता है जिसमें उस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों से;या, यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति, या बचाया गया या बचाने का प्रयास किया गया व्यक्ति, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है या गिरफ्तार होने के लिए उत्तरदायी है जिसकी अवधि दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;या, यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति, या बचाने का प्रयास किया गया व्यक्ति, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है या गिरफ्तार होने के लिए उत्तरदायी है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;या, यदि गिरफ्तार किया जाने वाला या बचाया गया, या बचाने का प्रयास किया गया व्यक्ति, न्यायलय के आदेश के तहत, या ऐसी सजा के रूपांतरण के आधार पर, आजीवन कारावास या कारावास के लिए उत्तरदायी है, जिसकी अवधि दस वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;या, यदि गिरफ्तार किया जाने वाला या बचाया गया, या बचाने का प्रयास किया गया व्यक्ति, मृत्युदंड के अधीन है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।