जो कोई भी जानबूझकर किसी अपराध के लिए खुद की वैध गिरफ्तारी में प्रतिरोध या अवैध बाधा डालता है, जिसके साथ उस पर आरोप लगाया गया है या जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है, या किसी भी हिरासत से भाग जाता है या भागने का प्रयास करता है जिसमें उसे ऐसे किसी अपराध के लिए कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों से।स्पष्टीकरण.— इस धारा में सजा उस सजा के अतिरिक्त है जिसके लिए गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाने वाला व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी था जिसके साथ उस पर आरोप लगाया गया था, या जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था।