जो कोई भी, लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक के रूप में कानूनी रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या कारावास में रखने के लिए बाध्य है जिस पर किसी अपराध का आरोप है या जिसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने से चूक जाता है, या जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को भागने देता है, या जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को कारावास से भागने या भागने का प्रयास करने में सहायता करता है, तो उसे निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा, अर्थात्:—किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, जुर्माने के साथ या बिना, यदि कारावास में बंद व्यक्ति, या जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, पर किसी ऐसे अपराध का आरोप था, या उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, जो मृत्यु से दंडनीय है; याकिसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, जुर्माने के साथ या बिना, यदि कारावास में बंद व्यक्ति, या जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, पर किसी ऐसे अपराध का आरोप था, या उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, जो आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है; याकिसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, जुर्माने के साथ या बिना, यदि कारावास में बंद व्यक्ति, या जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, पर किसी ऐसे अपराध का आरोप था, या उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, जो कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि दस साल से कम है।