जो कोई भी, किसी ऐसे पद पर है जो उसे व्यक्तियों को मुकदमे के लिए या कारावास के लिए प्रतिबद्ध करने, या व्यक्तियों को कारावास में रखने का कानूनी अधिकार देता है, भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति को मुकदमे के लिए या कारावास के लिए प्रतिबद्ध करता है, या किसी व्यक्ति को कारावास में रखता है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए यह जानते हुए कि ऐसा करने में वह कानून के विपरीत काम कर रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।