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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

लोक सेवक सजा से बचाने या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे से कानून के निर्देश की अवज्ञा करना।

अध्याय 11: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध

धारा: 217


जो कोई भी, लोक सेवक होते हुए, जानबूझकर कानून के किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है कि उसे ऐसे लोक सेवक के रूप में खुद को कैसे संचालित करना है, जिससे किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाने का इरादा हो, या उसे उस सजा से कम सजा देना जिसके लिए वह उत्तरदायी है, या किसी संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे से, या यह जानते हुए कि वह ऐसा करके किसी संपत्ति को जब्ती से या किसी ऐसे शुल्क से बचाने की संभावना है जिसके लिए वह कानून द्वारा उत्तरदायी है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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