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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

216A. लुटेरों या डकैतों को आश्रय देने के लिए सजा।

अध्याय 11: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध

धारा: 216A


जो कोई भी, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई भी व्यक्ति डकैती करने वाला है या हाल ही में डकैती की है, उन्हें या उनमें से किसी को भी आश्रय देता है, ताकि ऐसी डकैती करने में सुविधा हो या उन्हें या उनमें से किसी को भी सजा से बचाया जा सके, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह अप्रासंगिक है कि डकैती भारत के भीतर या बाहर करने का इरादा है, या की गई है।
(अपवाद) — यह प्रावधान उस मामले तक नहीं है जिसमें आश्रय अपराधी के पति या पत्नी द्वारा दिया जाता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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