उस अपराधी को आश्रय देना जो हिरासत से भाग गया है या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है।
अध्याय 11: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध
धारा: 216
जब कभी कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या उस पर आरोप लगाया गया है, उस अपराध के लिए वैध हिरासत में है, ऐसी हिरासत से भाग जाता है;या जब कभी कोई लोक सेवक, ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, तो जो कोई भी, ऐसे भागने या गिरफ्तारी के आदेश को जानते हुए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार होने से रोकने के इरादे से आश्रय देता है या छुपाता है, उसे निम्नलिखित तरीके से दंडित किया जाएगा, अर्थात्: -यदि एक गंभीर अपराध.— यदि वह अपराध जिसके लिए व्यक्ति हिरासत में था या जिसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है, मृत्यु से दंडनीय है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;यदि आजीवन कारावास, या कारावास से दंडनीय है.— यदि अपराध आजीवन कारावास, या दस साल के कारावास से दंडनीय है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के;और यदि अपराध कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और दस वर्ष तक नहीं, तो उसे अपराध के लिए प्रदान किए गए कारावास की सबसे लंबी अवधि के एक-चौथाई भाग तक की अवधि के लिए अपराध के लिए प्रदान किए गए कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से, या दोनों से।इस धारा में “अपराध” में कोई भी ऐसा कार्य या चूक भी शामिल है जिसके लिए किसी व्यक्ति पर भारत से बाहर दोषी होने का आरोप लगाया गया है, जो, यदि वह भारत में दोषी होता, तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी भी कानून के तहत, या अन्यथा, भारत में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने के लिए उत्तरदायी है; और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रत्येक कार्य या चूक को दंडनीय माना जाएगा जैसे कि आरोपी व्यक्ति भारत में इसका दोषी था। (अपवाद) — यह प्रावधान उस मामले तक नहीं है जिसमें आश्रय या छिपाव गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा किया जाता है।
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