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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

अपमानजनक है जो हिरासत से बच निकला है या जिसकी आशंका का आदेश दिया गया है।

अध्याय 11: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध

धारा: 216


जब भी किसी व्यक्ति ने अपराध के लिए दोषी या आरोप लगाया, उस अपराध के लिए वैध हिरासत में, ऐसी हिरासत से बच निकला;या जब भी एक सरकारी कर्मचारी, ऐसे सार्वजनिक नौकर की वैध शक्तियों के अभ्यास में, एक निश्चित व्यक्ति को अपराध के लिए पकड़ने के लिए आदेश दिया जाता है, जो भी, इस तरह के बचने या आशंका के लिए आदेश जानने के लिए, उस व्यक्ति को छुपाने के इच्छुक व्यक्ति को रोकने के इरादे से गिरफ्तारा, निम्नलिखित कहने के तरीके में दंडित किया जाएगा, -यदि एक पूंजी की स्थिति .- यदि वह अपराध जिसके लिए व्यक्ति हिरासत में था या उसे पकड़ने का आदेश दिया गया है,

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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