चोरी की संपत्ति आदि को वापस पाने में मदद करने के लिए उपहार लेना।
अध्याय 11: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध
धारा: 215
जो कोई भी किसी व्यक्ति को किसी चल संपत्ति को वापस पाने में मदद करने के बहाने या खाते पर कोई परितोषण लेता है या लेने के लिए सहमत होता है या सहमति देता है, जिससे उसे इस संहिता के तहत दंडनीय किसी अपराध द्वारा वंचित किया गया है, तो उसे, जब तक कि वह अपराधी को पकड़ने और अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए अपनी शक्ति में सभी साधनों का उपयोग नहीं करता है, किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।
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