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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

चोट पहुंचाने के इरादे से अपराध का झूठा आरोप।

अध्याय 11: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध

धारा: 211


जो कोई भी, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करता है या करवाता है, या किसी व्यक्ति पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाता है, यह जानते हुए कि ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई उचित या कानूनी आधार नहीं है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से;और यदि ऐसी आपराधिक कार्यवाही किसी ऐसे अपराध के झूठे आरोप पर शुरू की जाती है जो मृत्यु, आजीवन कारावास, या सात साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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