जो कोई भी किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छुपाता या नष्ट करता है, जिसे उसे न्यायलय में सबूत के तौर पर पेश करने के लिए कानूनन मजबूर किया जा सकता है, या किसी लोक सेवक के सामने कानूनी तौर पर चल रही कार्यवाही में, या ऐसे दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के पूरे या किसी भाग को मिटा देता है या पढ़ने योग्य नहीं रहने देता है, इस इरादे से कि उसे ऐसे न्यायालय या लोक सेवक के सामने सबूत के तौर पर पेश करने या इस्तेमाल करने से रोका जाए, या उसके बाद उसे उस उद्देश्य के लिए पेश करने के लिए कानूनन बुलाया या ज़रूरी किया गया हो, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।