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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

अपराध के सबूत के गायब होने, या स्क्रीन अपराधी को झूठी जानकारी देना।

अध्याय 11: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध

धारा: 201


जो भी विश्वास करने का कारण है कि एक अपराध किया गया है, उस अपराध के आयोग के कमीशन के किसी भी सबूत को गायब होने का कारण बनता है, ताकि अपराधी को कानूनी दंड से जांचने के इरादे से, या उस इरादे के साथ किसी भी इन्फोर-मेशन को उस अपराध का सम्मान किया जाता है जो वह जानता है या झूठी मानता है;यदि एक पूंजी की व्यवस्था .- यदि वह अपराध जो वह जानता है या मानता है वह मौत के साथ दंडनीय है, तो मृत

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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