जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या प्रतिष्ठा को, जिसमें उस व्यक्ति की रुचि है, किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, इस इरादे से कि वह व्यक्ति झूठे सबूत दे, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से;और यदि ऐसे झूठे सबूतों के परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है, जिसमें मृत्युदंड या सात साल से अधिक का कारावास शामिल है, तो धमकी देने वाले व्यक्ति को उसी तरह और उसी हद तक दंडित किया जाएगा जिस तरह से उस निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया गया है और सजा सुनाई गई है।