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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

दस्तावेज़ों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसके पास कब्ज़ा है, पेश करने से इनकार कर सकता है।

अध्याय 9: गवाहों की

धारा: 131


[Act 21 of 2000, Section 92 and Sch.II द्वारा Section 131 के लिए प्रतिस्थापित (17.10.2000 से प्रभावी) ।]किसी भी व्यक्ति को अपने कब्जे में मौजूद दस्तावेजों या इस नियंत्रण के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसे कोई अन्य व्यक्ति पेश करने से इनकार करने का हकदार होगा यदि वे उसके कब्जे या नियंत्रण में थे,! जब तक कि ऐसा अंतिम उल्लिखित व्यक्ति उनके उत्पादन के लिए सहमति नहीं देता है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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