🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

गवाह के हक-विलेखों का पेश किया जाना, जो पार्टी नहीं है।

अध्याय 9: गवाहों की

धारा: 130


किसी भी गवाह को जो मुकदमे में एक पार्टी नहीं है, उसे किसी भी संपत्ति के लिए अपने हक-विलेखों, या किसी भी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसके आधार पर वह किसी भी संपत्ति को गिरवीदार या बंधक के रूप में रखता है, या कोई भी दस्तावेज़ जिसका पेश किया जाना उसे अपराधी बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के उत्पादन की मांग करने वाले व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उन्हें लिखने में सहमति नहीं दी है जिसके माध्यम से वह दावा करता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot