[ अपराधों की जानकारी। [मूल धारा 123 के लिए अधिनियम 3 की धारा 1, 1887 द्वारा प्रतिस्थापित]]
अध्याय 9: गवाहों की
धारा: 125
किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को यह बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि उसे किसी अपराध के होने की जानकारी कहाँ से मिली, और किसी भी राजस्व अधिकारी को यह बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि उसे सार्वजनिक राजस्व के खिलाफ किसी अपराध के होने की जानकारी कहाँ से मिली।स्पष्टीकरण. - इस धारा में "राजस्व अधिकारी" का अर्थ है सार्वजनिक राजस्व की किसी भी शाखा के व्यवसाय में कार्यरत कोई भी अधिकारी।]
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