हर [सरकारी अधिकारी] जिसके पास किसी सरकारी दस्तावेज़ की हिरासत है, जिसे कोई भी व्यक्ति देखने का अधिकार रखता है, वह उस व्यक्ति को मांगने पर उसकी एक प्रति कानूनी फीस के भुगतान पर देगा, साथ ही ऐसी प्रति के नीचे लिखा हुआ एक प्रमाण पत्र देगा कि यह ऐसे दस्तावेज़ या उसके भाग की सही प्रति है, जैसा भी मामला हो, और ऐसे प्रमाण पत्र पर उस अधिकारी द्वारा उसके नाम और उसके आधिकारिक पद के साथ दिनांक और हस्ताक्षर किए जाएंगे, और उसे सील किया जाएगा, जब भी ऐसे अधिकारी को कानून द्वारा सील का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है; और इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियों को प्रमाणित प्रतियां कहा जाएगा।स्पष्टीकरण. - कोई भी अधिकारी जो, आधिकारिक कर्तव्य के सामान्य क्रम से ऐसी प्रतियां देने के लिए अधिकृत है, उसे इस धारा के अर्थ के भीतर ऐसे दस्तावेज़ों की हिरासत में माना जाएगा।