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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

सरकारी दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियां।

अध्याय 5: वृत्तचित्र साक्ष्य का

धारा: 76


हर [सरकारी अधिकारी] [पंजाब में एक ग्राम-अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सरकारी दस्तावेज़ की हिरासत रखने वाला एक सरकारी अधिकारी घोषित किया गया है- पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का 17) , धारा 151 (2) देखें।] जिसके पास किसी सरकारी दस्तावेज़ की हिरासत है, जिसे कोई भी व्यक्ति देखने का अधिकार रखता है, वह उस व्यक्ति को मांगने पर उसकी एक प्रति कानूनी फीस के भुगतान पर देगा, साथ ही ऐसी प्रति के नीचे लिखा हुआ एक प्रमाण पत्र देगा कि यह ऐसे दस्तावेज़ या उसके भाग की सही प्रति है, जैसा भी मामला हो, और ऐसे प्रमाण पत्र पर उस अधिकारी द्वारा उसके नाम और उसके आधिकारिक पद के साथ दिनांक और हस्ताक्षर किए जाएंगे, और उसे सील किया जाएगा, जब भी ऐसे अधिकारी को कानून द्वारा सील का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है; और इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियों को प्रमाणित प्रतियां कहा जाएगा।स्पष्टीकरण. - कोई भी अधिकारी जो, आधिकारिक कर्तव्य के सामान्य क्रम से ऐसी प्रतियां देने के लिए अधिकृत है, उसे इस धारा के अर्थ के भीतर ऐसे दस्तावेज़ों की हिरासत में माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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