आपराधिक कार्यवाही में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, संगत है।53A. कुछ मामलों में चरित्र या पिछले यौन अनुभव का सबूत संगत नहीं है।[भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C, धारा 354D, धारा 376, [धारा 376A, धारा 367AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB] या धारा 376E के तहत अपराध के लिए अभियोजन में या ऐसे किसी भी अपराध को करने के प्रयास के लिए, जहां सहमति का प्रश्न विवाद में है, पीड़िता के चरित्र का सबूत या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्ति के पिछले यौन अनुभव सहमति के मुद्दे या सहमति की गुणवत्ता पर संगत नहीं होंगे।]