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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

आपराधिक मामलों में पिछला अच्छा चरित्र संगत।

अध्याय 2: तथ्यों की प्रासंगिकता

धारा: 53


आपराधिक कार्यवाही में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, संगत है।53A. कुछ मामलों में चरित्र या पिछले यौन अनुभव का सबूत संगत नहीं है।[भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C, धारा 354D, धारा 376, [धारा 376A, धारा 367AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB] [आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा डाला गया] या धारा 376E के तहत अपराध के लिए अभियोजन में या ऐसे किसी भी अपराध को करने के प्रयास के लिए, जहां सहमति का प्रश्न विवाद में है, पीड़िता के चरित्र का सबूत या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्ति के पिछले यौन अनुभव सहमति के मुद्दे या सहमति की गुणवत्ता पर संगत नहीं होंगे।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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