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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

मौजूदा तथ्यों पर दस्तावेज़ के इस्तेमाल के खिलाफ सबूत को शामिल न करना।

अध्याय 6: वृत्तचित्र साक्ष्य द्वारा मौखिक का बहिष्कार

धारा: 94


जब किसी दस्तावेज़ में इस्तेमाल की गई भाषा अपने आप में स्पष्ट है, और जब यह मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होती है, तो यह दिखाने के लिए सबूत नहीं दिया जा सकता है कि इसका मतलब ऐसे तथ्यों पर लागू होना नहीं था।उदाहरणA, B को एक विलेख द्वारा बेचता है, "रामपुर में मेरी संपत्ति जिसमें 100 बीघा है"। A के पास रामपुर में एक संपत्ति है जिसमें 100 बीघा है। इस तथ्य का सबूत नहीं दिया जा सकता है कि बेची जाने वाली संपत्ति एक अलग जगह पर स्थित थी और उसका आकार अलग था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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