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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

सर्टिफाइड कॉपी की असलियत के बारे में अनुमान।

अध्याय 5: वृत्तचित्र साक्ष्य का

धारा: 79


कोर्ट यह अनुमान लगाएगा कि [असली होने के लिए] [ए.ओ. 1948 द्वारा डाला गया।] हर वह दस्तावेज़ जो किसी खास तथ्य के सबूत के तौर पर कानून द्वारा स्वीकार्य है, और जो किसी अधिकारी द्वारा ठीक से सर्टिफाइड होने का दावा करता है [केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी, या [जम्मू और कश्मीर राज्य में] कोई अधिकारी [मूल शब्द [ब्रिटिश भारत में] से शुरू होकर "असली होने के लिए" शब्दों के साथ समाप्त होते हैं, जिन्हें ए.ओ. 1937, ए.ओ. 1948 और ए.ओ. 1950 द्वारा क्रमिक रूप से संशोधित करके ऊपर के रूप में पढ़ा गया है।] जिसे केंद्र सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है]:बशर्ते कि ऐसा दस्तावेज़ उस रूप में हो और उस तरीके से निष्पादित किया गया हो जैसा कि कानून द्वारा निर्देशित है।कोर्ट यह भी अनुमान लगाएगा कि जिस अधिकारी द्वारा ऐसे किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए हैं या उसे प्रमाणित किया गया है, उसने उस पद को धारण किया था, जिस पद का वह उस पेपर में दावा करता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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