भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(आईईए)
अध्याय 5: वृत्तचित्र साक्ष्य का
धारा: 78
पश्चिम बंगाल। (1960 के अधिनियम 20 की धारा 3 द्वारा संशोधित, 5.1.1961 से प्रभावी) धारा 78 के बाद निम्नलिखित नई धारा डालें:78-ए. कुछ मामलों में सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रतियां मूल दस्तावेजों के समान अच्छी होनी चाहिए।इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जो उस समय लागू है, जहां पश्चिम बंगाल के भीतर के किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज पाकिस्तान में रखा गया है, तो ऐसे सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रतियां, आधिकारिक राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले तरीके से प्रमाणित होने पर, मूल दस्तावेजों के स्थान पर मानी जाएंगी, और मूल दस्तावेज के सभी संदर्भों को ऐसी प्रतियों के संदर्भों के रूप में माना जाएगा।" |
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