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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

पेश करने की सूचना के बारे में नियम।

अध्याय 5: वृत्तचित्र साक्ष्य का

धारा: 66


धारा 65, खंड (a) में बताए गए दस्तावेज़ों की सामग्री का द्वितीयक सबूत तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसा द्वितीयक सबूत देने का प्रस्ताव करने वाली पार्टी ने उस पार्टी को पहले से नोटिस नहीं दिया है जिसके कब्जे या शक्ति में दस्तावेज़ है, [या उसके अटॉर्नी या प्लीडर को,] [Act 18 of 1872, Section 6 द्वारा डाला गया।] इसे पेश करने के लिए ऐसा नोटिस जो कानून द्वारा निर्धारित है; और यदि कानून द्वारा कोई नोटिस निर्धारित नहीं है, तो ऐसा नोटिस जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित मानता है:बशर्ते कि निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी, या किसी अन्य मामले में जिसमें न्यायालय इसे हटाने के लिए उचित समझता है, द्वितीयक सबूत को स्वीकार्य बनाने के लिए ऐसे नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी:-
(1) जब साबित किया जाने वाला दस्तावेज़ स्वयं एक नोटिस है;
(2) जब, मामले की प्रकृति से, विरोधी पार्टी को पता होना चाहिए कि उसे इसे पेश करने की आवश्यकता होगी;
(3) जब यह प्रतीत होता है या यह साबित हो जाता है कि विरोधी पार्टी ने धोखाधड़ी या बल से मूल पर कब्जा कर लिया है;
(4) जब विरोधी पार्टी या उसके एजेंट के पास मूल न्यायालय में है;
(5) जब विरोधी पार्टी या उसके एजेंट ने दस्तावेज़ के खो जाने की बात स्वीकार कर ली है;
(6) जब दस्तावेज़ के कब्जे वाला व्यक्ति न्यायालय की पहुंच से बाहर है, या न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन नहीं है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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