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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

मौखिक साक्ष्य सीधा होना चाहिए।

अध्याय 4: मौखिक साक्ष्य

धारा: 60


मौखिक साक्ष्य, हर मामले में, सीधा होना चाहिए; यानी, -अगर यह किसी ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसे देखा जा सकता है, तो यह उस गवाह का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने इसे देखा;अगर यह किसी ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसे सुना जा सकता है, तो यह उस गवाह का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने इसे सुना;अगर यह किसी ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसे किसी भी इंद्रिय या किसी अन्य तरीके से महसूस किया जा सकता है, तो यह उस गवाह का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने इसे उस इंद्रिय या उस तरीके से महसूस किया;अगर यह किसी राय से या उन आधारों से संबंधित है जिन पर वह राय आधारित है, तो यह उस व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए जो उस राय को उन आधारों पर रखता है:बशर्ते कि विशेषज्ञों की राय जो आमतौर पर बिक्री के लिए पेश की जाने वाली किसी भी ग्रंथ में व्यक्त की जाती है, और जिन आधारों पर ऐसी राय आधारित है, उन्हें ऐसे ग्रंथों के उत्पादन द्वारा साबित किया जा सकता है यदि लेखक मर गया है या नहीं मिल सकता है, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या बिना किसी देरी या खर्च के गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है जिसे न्यायालय अनुचित मानता है।यह भी बशर्ते कि, यदि मौखिक साक्ष्य किसी दस्तावेज़ के अलावा किसी भी भौतिक चीज़ के अस्तित्व या स्थिति से संबंधित है, तो न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो निरीक्षण के लिए ऐसी भौतिक चीज़ के उत्पादन की आवश्यकता हो सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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